Saralnamaसंभल हिंसा मामले में जेल में बंद तीन अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की खंडपीठ ने निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है। ये आरोपी पिछले सात-आठ महीनों से जेल में थे। यह मामला 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद के दौरान हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। जिन अभियुक्तों को जमानत मिली है, उनमें चौधरी सराय निवासी फैजान, मंडी किशनदास सराय निवासी दानिश और हिंदूपुरा खेड़ा निवासी नाजिर शामिल हैं। संभल पुलिस ने फैजान को नवंबर में, दानिश को जनवरी में और नाजिर को फरवरी माह में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फैजान और दानिश के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 337/2024 दर्ज किया गया था, जबकि नाजिर के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा… (Updated 27 Oct 2025, 16:27 IST; source: link)
Key Points
- संभल हिंसा मामले में जेल में बंद तीन अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति पी.एस
- नरसिम्हा और आर
- महादेवन की खंडपीठ ने निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है। ये आरोपी पिछले सात-आठ महीनों से जेल में थे। यह मामला 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद के दौरान हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। जिन अभियुक्तों को जमानत मिली है, उनमें चौधरी सराय निवासी फैजान, मंडी किशनदास सराय निवासी दानिश और हिंदूपुरा खेड़ा निवासी नाजिर शामिल हैं। संभल पुलिस ने फैजान को नवंबर में, दानिश को जनवरी में और नाजिर को फरवरी माह में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फैजान और दानिश के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 337/2024 दर्ज किया गया था, जबकि नाजिर के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा…
