आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ाई
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। यह निर्णय प्रोफेशनल्स और व्यापारियों की मांग पर लिया गया है। कई राज्यों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिससे समय पर रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल हो गया था। यह विस्तार मुख्य रूप से उन करदाताओं के लिए है जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है।
विस्तार का कारण और लाभार्थी
सीबीडीटी ने इस विस्तार का मुख्य कारण बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को बताया है, जिन्होंने सामान्य कामकाज को प्रभावित किया है। यह राहत विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए है जो आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आते हैं। इसमें शामिल हैं:
- बड़े व्यापारी और उद्यमी
- प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
- उच्च टर्नओवर वाले करदाता
- अन्य जिन्हें टैक्स ऑडिट अनिवार्य है
ई-फाइलिंग पोर्टल की स्थिति
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह कार्यशील है। 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से 60,000 से अधिक सिर्फ एक दिन में जमा किए गए। इसके अलावा, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं।
आगे की कार्रवाई और महत्वपूर्ण बिंदु
सीबीडीटी ने कहा है कि नई समय सीमा को लागू करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी के लिए नज़र रखें। यह विस्तार मुख्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए है, लेकिन इसमें वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। हालांकि, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 31 जुलाई 2025 ही रहेगी।
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