
कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद दोनों लंबे समय तक अलग रहे। (फ़ाइल)
प्रयागराज, यूपी:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक जोड़े को तलाक देते हुए कहा कि लंबे समय तक पति या पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने से ‘इनकार’ करना ‘मानसिक क्रूरता’ है और यह तलाक का आधार बन सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रवींद्र प्रताप यादव की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.
उन्होंने फैमिली कोर्ट की अपील को चुनौती दी थी जिसने याचिकाकर्ता की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी।
याचिका के अनुसार रवींद्र की आशा देवी से 1979 में शादी हुई थी। लेकिन, कुछ समय बाद पत्नी का व्यवहार “बदल गया” और वह अपने पति से दूर रहने लगी। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उन्होंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए।
याचिका में कहा गया है कि कुछ समय बाद पत्नी अपने मायके चली गई और पति के अनुरोध के बावजूद वापस आने से इनकार कर दिया।
1994 में एक पंचायत की बैठक में पति द्वारा अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 22,000 रुपये दिए जाने के बाद दोनों के बीच तलाक का समझौता हुआ। पत्नी ने भी की थी दूसरी शादी
हालांकि, जब पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी तो पत्नी पेश नहीं हुई। इसके बाद तलाक की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ”शादी के बाद पति-पत्नी लंबे समय तक अलग रहे. पत्नी ने कभी भी शादी की संस्था का सम्मान नहीं किया और उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से इनकार कर दिया. इससे साबित होता है कि शादी टूट गई है “।
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