आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ाई
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी, जो अब 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। यह निर्णय व्यावसायिक लोगों और पेशेवरों की मांग पर लिया गया है। कई राज्यों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापार और पेशेवर गतिविधियां बाधित हुई हैं, जिसके चलते समय पर ऑडिट पूरा करना मुश्किल हो रहा था। यह विस्तार मुख्य रूप से उन करदाताओं के लिए है जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है।
समय सीमा बढ़ाने के कारण और लाभार्थी
सीबीडीटी ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को इस विस्तार का मुख्य कारण बताया है। इन आपदाओं ने सामान्य कामकाज को प्रभावित किया, जिससे नियमों का पालन करना मुश्किल हो गया। यह राहत मुख्य रूप से निम्नलिखित लोगों के लिए है:
- व्यवसायी और पेशेवर
- बड़े टर्नओवर वाले करदाता
- आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आने वाले करदाता
- जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है
ई-फाइलिंग पोर्टल की स्थिति
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से स्थिर और कार्यशील है। 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें एक ही दिन में 60,000 से अधिक सबमिशन शामिल हैं। इसके अलावा, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
आगे की कार्रवाई और महत्वपूर्ण जानकारी
सीबीडीटी ने कहा है कि नई समय सीमा को लागू करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। यह विस्तार मुख्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं। हालांकि, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 31 जुलाई 2025 ही रहेगी। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी के लिए नज़र रखें।
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