GST-2.0, सरकार ने सामानों की नई कीमतों की लिस्ट मांगी: कंपनियों
केंद्र सरकार ने नई GST दरों की घोषणा के बाद कंपनियों से उनके उत्पादों की संशोधित कीमतों की सूची मांगी है। यह कदम 22 सितंबर से लागू होने वाली नई GST व्यवस्था के तहत उठाया गया है, जिसमें अब केवल दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% होंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि GST में कटौती का लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इस नई व्यवस्था से दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर कारों तक कई उत्पादों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
सरकार की नई पहल और निर्देश
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में GST कटौती को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने कंपनियों से निम्नलिखित कदम उठाने को कहा है:
- उत्पादों की नई और पुरानी कीमतों की सूची तैयार करना
- दुकानों और डीलरशिप पर दोनों कीमतें प्रदर्शित करना
- GST की आधिकारिक वेबसाइट पर कीमतों की सूची अपलोड करना
- पुराने स्टॉक पर नई MRP लगाना (31 दिसंबर 2025 तक की अनुमति)
उपभोक्ताओं के हित में कदम
यह पहल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई है। 2017 में GST लागू होने के बाद कुछ कंपनियों ने कर कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया था, जिसके परिणामस्वरूप उन पर जुर्माना लगाया गया था। इस बार सरकार ऐसी स्थिति से बचना चाहती है।
नई GST दरों का प्रभाव
नई GST व्यवस्था से कई उत्पादों और सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा:
- दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, शैंपू सस्ते होंगे
- AC और कारों की कीमतों में कमी आएगी
- कई खाद्य पदार्थ GST मुक्त होंगे
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई कर नहीं
- 33 जीवन रक्षक दवाएं कर मुक्त होंगी
इन बदलावों से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, एक हेयर ऑयल की बोतल जो पहले 118 रुपये में मिलती थी, अब 105 रुपये में उपलब्ध होगी। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं के लिए राहत लाएगा और अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करेगा।
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