बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जॉली एलएलबी 3 की रिलीज रोकने
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म वकीलों और न्यायाधीशों का मजाक उड़ाती है। कोर्ट ने कहा कि वे पहले दिन से ही मजाक का सामना कर रहे हैं और इस तरह की चिंताओं को खारिज कर दिया। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है, हालांकि अन्य राज्यों में भी इसे चुनौती दी जा रही है।
याचिका में क्या था आरोप?
याचिका में फिल्म पर कानूनी पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। इसमें फिल्म के गाने ‘भाई वकील है’ पर भी आपत्ति जताई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील दीपेश सिरोया ने एक दृश्य का जिक्र किया जिसमें:
- न्यायाधीशों को ‘मामू’ कहा गया है
- इस शब्द को अपमानजनक बताया गया
- फिल्म द्वारा वकीलों और न्यायाधीशों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया
कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की खंडपीठ ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “हम पहले दिन से ही मजाक का सामना कर रहे हैं। हमारी चिंता मत करो।” कोर्ट को यह भी बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही इसी तरह की एक याचिका खारिज कर चुका है।
अन्य राज्यों में भी चुनौती
फिल्म को अन्य राज्यों में भी चुनौती दी जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को फटकार लगाई क्योंकि उसने फिल्म निर्माताओं को पक्षकार बनाए बिना मामला दायर किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से कहा है कि वह आगे बढ़ने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विचार करे। इन सभी आपत्तियों के बावजूद, ‘जॉली एलएलबी 3’ 19 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है।
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