रेप केस में आशीष कपूर को जमानत: मोबाइल लोकेशन ऑन रखने
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने टीवी अभिनेता आशीष कपूर को रेप के आरोप में जमानत दे दी है। यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आशीष को पुणे में एक महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर आशीष का अतीत साफ पाया गया है। इस फैसले का प्रभाव यह होगा कि आशीष अब जेल से बाहर रहकर अपना बचाव कर सकेंगे।
जमानत की शर्तें और कारण
कोर्ट ने आशीष कपूर को 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया। साथ ही, उन्हें हमेशा अपना मोबाइल फोन चालू रखना होगा और उसमें लोकेशन भी ऑन रखनी होगी। कोर्ट ने माना कि आगे की जांच के लिए आशीष की मौजूदगी जरूरी नहीं है।
- सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की जांच की गई
- आशीष का अतीत साफ-सुथरा पाया गया
- आगे की जांच के लिए हिरासत जरूरी नहीं
बचाव पक्ष के तर्क
आशीष के वकील दीपक शर्मा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता शराब के नशे में थी और पार्टी में कई मेहमानों से गले मिल रही थी। उन्होंने कहा कि एक्टर के खिलाफ आरोप झूठे हैं और केवल पैसे वसूलने के लिए लगाए गए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
पुलिस के अनुसार, आशीष कपूर की महिला से जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। 11 अगस्त को महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शुरू में गैंगरेप का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में महिला ने अपना बयान बदलकर कहा कि सिर्फ आशीष कपूर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि पार्टी के दौरान आशीष और महिला एक साथ वॉशरूम में गए थे।
स्रोत: लिंक