मधेपुरा DM को कमिश्नर ने दिया नोटिस: कर्मचारियों के तबादले में नियम
कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने मधेपुरा के जिलाधिकारी (डीएम) को भ्रामक जानकारी देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। यह मामला कर्मचारियों के तबादला और पदस्थापना से जुड़ा है। आयुक्त ने डीएम को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि डीएम द्वारा जून माह के अलावा अन्य समय में मनमाने ढंग से कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है। इस मामले की समीक्षा के लिए 27 सितंबर 2025 को आयुक्त एक बैठक करेंगे।
आयुक्त की कार्रवाई और डीएम पर आरोप
कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने मधेपुरा के डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीएम ने उन्हें भ्रामक जानकारी दी है और कर्मचारियों के तबादले में अनियमितताएं की हैं। आयुक्त ने इस मामले को अनुशासनहीनता और संदिग्ध कार्यशैली का प्रतीक बताया है।
- डीएम को 3 दिनों में स्पष्टीकरण देने का निर्देश
- जून माह के अलावा किए गए तबादलों का ब्योरा मांगा गया
- आयुक्त से अनुमोदन न लेने का कारण पूछा गया
पूर्व निर्देशों का उल्लंघन
आयुक्त ने बताया कि उन्होंने 12 अप्रैल 2025 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें पिछले 3 सालों में जून महीने को छोड़कर किए गए कर्मचारियों के तबादला और पदस्थापना की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन डीएम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जिला स्थापना उप समाहर्ता द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन भी 2022-24 का पुराना था।
आगामी कार्रवाई और बैठक
आयुक्त ने डीएम को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यकाल के दौरान जून माह से इतर किए गए सभी स्थानांतरण, पदस्थापना और प्रतिनियुक्ति का विस्तृत ब्योरा 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। इस मामले की समीक्षा के लिए 27 सितंबर 2025 को आयुक्त एक बैठक करेंगे, जिसमें जिला स्थापना उप समाहर्ता और जिला स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
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