Skip to content

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल जेल: अररिया कोर्ट ने

1 min read

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल जेल: अररिया कोर्ट ने

बिहार के अररिया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 26 वर्षीय आरोपी मो. हसरत को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 1 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसने आरोपी को दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई।

मामले की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

यह दुखद घटना 11 दिसंबर 2023 की शाम को हुई। आरोपी मो. हसरत, जो पीड़िता की बहन का देवर था, ने अपने रिश्ते का दुरुपयोग किया। उसने पहले भी कई बार लड़की का यौन शोषण किया था और उसके नग्न वीडियो व तस्वीरें बना ली थीं।

  • आरोपी लड़की को स्कूल से उठा ले जाता था और गलत काम करता था
  • उसने लड़की के नग्न वीडियो और तस्वीरें बनाई थीं
  • जब लड़की की शादी की बात चली, तो उसने धमकी दी
  • 11 दिसंबर को नहर के पास बुलाकर फिर से बलात्कार किया

कानूनी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया

इस मामले में 18 दिसंबर 2023 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।

न्यायालय का फैसला और उसका प्रभाव

अदालत ने इस संवेदनशील मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया। न्यायाधीश ने न केवल कठोर सजा दी, बल्कि पीड़िता के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया। 5 लाख रुपये का मुआवजा पीड़िता को नया जीवन शुरू करने में मदद करेगा। यह फैसला समाज को एक स्पष्ट संदेश देता है कि बाल यौन शोषण के अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी।

See also  Sakhi Bahinpa Maithilani Group Celebrates Jitiya Festival

स्रोत: लिंक