इस स्टार क्रिकेटर को हाईकोर्ट से लगा झटका, सरकारी जमीन पर किया हुआ था कब्जा। गुजरात हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2023 को युसूफ पठान के खिलाफ फैसला सुनाया। वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला आया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसूफ पठान ने एक जमीन पर दावा किया था। नगर निगम ने इस दावे को खारिज कर दिया था। पठान ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। अब इस जमीन पर वडोदरा नगर निगम का अधिकार होगा। नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर ने इस फैसले की पुष्टि की। (Updated 10 Sep 2025, 22:14 IST; source: link)
Key Points
- इस स्टार क्रिकेटर को हाईकोर्ट से लगा झटका, सरकारी जमीन पर किया हुआ था कब्जा। गुजरात हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2023 को युसूफ पठान के खिलाफ फैसला सुनाया। वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला आया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसूफ पठान ने एक जमीन पर दावा किया था। नगर निगम ने इस दावे को खारिज कर दिया था। पठान ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। अब इस जमीन पर वडोदरा नगर निगम का अधिकार होगा। नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर ने इस फैसले की पुष्टि की।