30 सितंबर तक करा लें जन धन अकाउंट की री-केवाईसी: ऐसा न
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे होने पर, सरकार ने सभी खाताधारकों को 30 सितंबर तक री-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। यह कदम RBI के नियमों के अनुसार उठाया गया है, जिसमें 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना और बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रखना है। सरकारी बैंक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर इस प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं। यदि खाताधारक समय पर री-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनके खाते बंद किए जा सकते हैं।
री-केवाईसी की आवश्यकता और प्रक्रिया
री-केवाईसी एक सरल प्रक्रिया है जिसमें खाताधारक अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो को अपडेट करते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन खातों के लिए आवश्यक है जो 2014-2015 में खोले गए थे, क्योंकि इनकी केवाईसी वैधता 10 वर्ष की थी।
- री-केवाईसी धोखाधड़ी रोकने में मदद करती है
- यह बैंकिंग सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने में सहायक है
- खाता सक्रिय रखने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है
- सरकारी बैंक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगा रहे हैं
जन धन खाते के लाभ
जन धन योजना खाताधारकों को कई लाभ प्रदान करती है। इनमें शामिल हैं – रुपे डेबिट कार्ड, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा, और ओवरड्राफ्ट सुविधा। यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है।
खाता खोलने की प्रक्रिया और पात्रता
जन धन खाता खोलना एक सरल प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पहले से बैंक खाता नहीं है, वह इस योजना के तहत खाता खोल सकता है। खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं – आधार कार्ड, पैन कार्ड या फोटो पहचान पत्र। खाता खोलने के लिए व्यक्ति को नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या बैंक मित्र से संपर्क करना होगा। कई स्थानों पर अब ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध है।
स्रोत: लिंक