पानीपत में दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास की सजा: 75 हजार
पानीपत में एक विशेष पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला जनवरी 2022 में हुए अपराध से जुड़ा है, जब एक 16 वर्षीय लड़की को बहका कर केरल ले जाया गया था। न्यायाधीश ने पीड़िता को 8 लाख रुपये का मुआवजा भी दिलाने का आदेश दिया है। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है।
अपराध की घटना और जांच प्रक्रिया
4 जनवरी 2022 को पानीपत की एक 16 वर्षीय लड़की सब्जी खरीदने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। 13 जनवरी को वह घर पहुंची और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया:
- आरोपी जावेद ने उसे नशीला पदार्थ पिला कर बेहोश किया
- ट्रेन से केरल ले जाकर दोस्त के कमरे में रखा
- लगातार दुष्कर्म किया और नशीले पदार्थ दिए
- 10 दिन बाद अर्ध-बेहोश हालत में पानीपत में छोड़ा
- परिवार को जान से मारने की धमकी दी
पुलिस की कार्रवाई और सबूत जुटाना
पुलिस ने 14 जनवरी 2022 को केस दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग कराई गई। आरोपी को 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही, डीएनए सैंपल और अन्य महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। 2 जून 2022 को अदालत में चालान पेश किया गया।
कोर्ट का फैसला और सजा का विवरण
स्पेशल कोर्ट (पोक्सो फास्ट ट्रैक) के जज पीयूष शर्मा ने दोषी जाबिद को कई धाराओं में सजा सुनाई:
- पॉक्सो एक्ट धारा 6: 20 साल कठोर कारावास, 25,000 रुपये जुर्माना
- अपहरण (धारा 363): 3 साल कैद, 15,000 रुपये जुर्माना
- धारा 366: 5 साल कैद, 20,000 रुपये जुर्माना
- धारा 506: 3 साल कैद, 15,000 रुपये जुर्माना
कोर्ट ने जुर्माने की राशि 75,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। साथ ही, डीएलएसए के माध्यम से 8 लाख रुपये मुआवजा भी तय किया गया। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जांच के दौरान जेल में बिताया समय भी सजा में गिना जाएगा।
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