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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने उनकी व्यक्तिगत छवि, तस्वीरों और आवाज के अनधिकृत उपयोग को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना है। इस फैसले के तहत, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और गूगल जैसी कंपनियों को 72 घंटों के भीतर शिकायती यूआरएल को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला सेलेब्रिटीज के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अदालत का फैसला और निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ऐश्वर्या राय बच्चन के निजी अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत छवि, तस्वीरों और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस संबंध में, कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और गूगल को 72 घंटों के भीतर शिकायती यूआरएल को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सभी संबंधित यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश जारी करने का आदेश
  • गूगल और ई-कॉमर्स वेबसाइटों को मूल ग्राहक जानकारी सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश

ऐश्वर्या राय की याचिका का विवरण

ऐश्वर्या राय ने अपनी याचिका में उन वेबसाइटों का उल्लेख किया जो खुद को आधिकारिक प्लेटफॉर्म बताकर उनके नाम और तस्वीर वाले अनधिकृत सामान बेच रहे थे। इनमें मग, टी-शर्ट और पेय पदार्थ जैसे उत्पाद शामिल थे। उनके वकील संदीप सेठी ने इस मामले को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

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सेलेब्रिटीज के व्यक्तित्व अधिकारों का मुद्दा

ऐश्वर्या राय के अलावा, अन्य प्रसिद्ध हस्तियों ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की है। इनमें शामिल हैं:

  • अभिषेक बच्चन, जिन्होंने भी इसी तरह की याचिका दायर की है
  • अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, जिन्होंने पहले भी अपनी आवाज, तस्वीर और विशिष्ट अंदाज के अनधिकृत उ

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