हिमाचल: कक्षा 6-12 न पढ़ाने वाले स्कूल लेक्चरर पर होगी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने उन स्कूल लेक्चरर (न्यू) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सभी डिप्टी डायरेक्टर को दो दिनों के भीतर ऐसे लेक्चरर की सूची मांगी है। यह कदम 23 जुलाई को जारी किए गए पूर्व आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है।
शिक्षा विभाग का कड़ा रुख
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल लेक्चरर (न्यू) के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब उन्हें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ लेक्चरर इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
- सभी डिप्टी डायरेक्टर को 2 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश
- आदेश न मानने वाले लेक्चरर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
- 23 जुलाई के पूर्व आदेश का उल्लंघन करने वालों पर फोकस
नई व्यवस्था का महत्व
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पहले स्कूल लेक्चरर केवल 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाते थे, जबकि 6वीं से 10वीं तक टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) पढ़ाते थे। अब लेक्चरर का अनुभव निचली कक्षाओं के छात्रों को भी मिलेगा।
लेक्चरर के विरोध का कारण
कुछ स्कूल लेक्चरर इस नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वे केवल उच्च कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित हैं। लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि लेक्चरर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में यह प्रावधान पहले से ही शामिल है। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से शिक्षकों के अनुभव का बेहतर उपयोग होगा और छात्रों को लाभ मिलेगा।
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