100 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज भूमि किस्म के कारण उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में अब भूमि का वर्गीकरण निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाएगा। इससे किसानों को वास्तविक बाजार मूल्य मिलेगा और परियोजनाओं में देरी कम होगी। (Updated 7 Sep 2025, 18:01 IST; source: link)
Key Points
- 100 वर्ष पुराने खतियान में दर्ज भूमि किस्म के कारण उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में अब भूमि का वर्गीकरण निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह निर्णय भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाएगा। इससे किसानों को वास्तविक बाजार मूल्य मिलेगा और परियोजनाओं में देरी कम होगी।